साइबर अपराध: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में निवारक निरोध के इस्तेमाल की सराहना करी

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सुप्रीम कोर्ट ने साइबर अपराध से निपटने के लिए तमिलनाडु के विधायी और प्रशासनिक संकल्प की सराहना की है। न्यायालय ने कहा कि पारंपरिक आपराधिक कानून ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने में अपर्याप्त हैं।

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, "साइबर अपराधियों के खिलाफ निवारक निरोध कानूनों का उपयोग करना राज्य की ओर से एक अच्छी प्रवृत्ति है। यह एक बहुत ही स्वागत योग्य दृष्टिकोण है।"


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