संविधान सर्वोच्च है, लोकतंत्र के तीनों अंग इसके अधीन काम करते हैं: सीजेआई गवई

feature-top

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और लोकतंत्र के तीनों अंग इसके अंतर्गत काम करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने 'मूल संरचना' सिद्धांत की नींव पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।

जस्टिस गवई ने कहा, "जबकि कई लोग कहते और मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, मेरे हिसाब से भारत का संविधान सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं।"


feature-top