कर्नाटक हाईकोर्ट ने बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज हेट स्पीच मामला किया खारिज

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद बसवराज बोम्मई के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है।

यह मामला नवंबर 2024 में एक विरोध रैली के दौरान उनके द्वारा दिए गए कथित बयान से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड और कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर किसानों और मंदिरों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था।

बोम्मई पर धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था। यह टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक रैली में दी गई थी, जिसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार के कथित कदमों का विरोध करना था।

हालाँकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि आरोपों में पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि बोम्मई का इरादा समाज में धार्मिक वैमनस्य फैलाने का था।


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