सुप्रीम कोर्ट ने PFI नेता ए.एस. इस्माइल की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेता और यूएपीए (UAPA) के तहत आरोपी ए.एस. इस्माइल की मेडिकल आधार पर दायर अंतरिम ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है।

इस्माइल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अस्थायी ज़मानत की मांग की थी।

लेकिन सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष ने अदालत को आश्वस्त किया कि तिहाड़ जेल में फिजियोथेरेपी सहित आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, और चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार उनका उपचार किया जाएगा।


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