सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका खारिज करी

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेट प्रशासक ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की एक सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाया कि ललित मोदी कानून के तहत उपलब्ध दीवानी उपायों का पालन कर सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई को जुर्माना राशि वहन करने के लिए बाध्य करने से इनकार कर दिया।


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