'राहुल गांधी खुद के खिलाफ गवाह नहीं हो सकते': कोर्ट

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पुणे की एक अदालत ने एक याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा मार्च 2023 में दिए गए भाषण में उद्धृत की गई पुस्तक की प्रति मांगी थी, जिसके कारण लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।

विनायक सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक विशेष एमपी/एमएलए अदालत में याचिका दायर कर उस पुस्तक की प्रति मांगी थी जिसका इस्तेमाल गांधी ने विनायक सावरकर पर हमला करते समय किया था।

हालांकि, अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, न ही उसे अपने खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पेश करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।" अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए बचाव पक्ष को दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।


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