छत्तीसगढ़ : वन अधिकार नियमों में बदलाव पर रोक

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वन अधिकार नियमों में हाल ही में किए गए संशोधन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) व्ही श्रीनिवास राव ने इस संबंध में सभी संभागीय वन अधिकारियों (DFOs) को निर्देश जारी किए हैं।

गौरतलब है कि 15 मई 2025 को केंद्र सरकार के वन मंत्रालय ने एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत वन अधिकारों की मान्यता और सामुदायिक वन संसाधनों के उपयोग से जुड़े फैसले लेने का अधिकार वन विभाग को सौंपा गया था।

हालांकि, 2006 में लागू वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, इन मामलों की सुनवाई ग्राम सभाओं के माध्यम से और आदिवासी विकास विभाग की निगरानी में होनी थी। नए आदेश पर रोक लगने के बाद अब पूर्व की प्रक्रिया बहाल रहेगी, जिसमें ग्राम सभा की भूमिका को प्रमुख माना जाता है।


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