अग्रिम जमानत असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए : दिल्ली हाईकोर्ट

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने चचेरे भाई पर हमला करने के आरोपी आशीष कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी जमानत एक असाधारण शक्ति है जिसका इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने कहा कि हथियार बरामद करने के लिए कुमार की हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून उन लोगों की रक्षा करता है जो इसका पालन करते हैं।


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