शवों को बंधक बनाने पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा: सीएम हिमंत

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असम कैबिनेट ने निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दे दी है, जिसमें राज्य में जुर्माना और लाइसेंस निलंबन शामिल है, यदि वे परिवार के सदस्यों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने पर मृतक रोगियों के शवों को रोकते हैं। सरमा ने आगे कहा, "राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि अगर कोई नर्सिंग होम या अस्पताल ऐसा करता है, तो उसका लाइसेंस तीन से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और उस पर ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा अपराध करने पर उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द भी किया जा सकता है।"

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिनमें कहा गया था कि कुछ निजी अस्पतालों में शवों को तब तक बंधक बनाकर रखा जाता है जब तक कि परिवार वाले इलाज का खर्च नहीं चुका देते। यह कदम 1 अगस्त से लागू होगा।


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