जांच एजेंसी ने एरा इंफ्रा धोखाधड़ी मामले में संपत्तियां बहाल कीं
अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों को लौटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के मामले में सफल समाधान आवेदक को 55.85 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति वापस कर दी है।
यह वापसी एक बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित है जिसमें एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा यूको बैंक से लिए गए 650 करोड़ रुपये के ऋण शामिल हैं, जिनमें से 250.70 करोड़ रुपये कथित तौर पर गबन कर लिए गए थे। सीबीआई ने 12 अप्रैल, 2018 को कंपनी, उसके प्रमोटर हेम सिंह भराना और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी (आरसीबीडी1/2018/ई/0007) दर्ज की थी।
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