भाजपा मानहानि मामले में सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली राहत

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत में सुनवाई लंबित रहने तक सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने सिद्धारमैया के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी, यह देखते हुए कि इसी मामले में आरोपी उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और सांसद राहुल गांधी सहित कई अन्य कांग्रेस नेताओं को पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह की राहत दी जा चुकी है।

भाजपा नेता केशव प्रसाद ने गांधी, सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के विज्ञापनों और प्रचार नारों का हवाला दिया गया था।

विज्ञापनों में, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि राज्य में तत्कालीन सत्ताधारी भाजपा, सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेकेदारों और अन्य लोगों से 40 प्रतिशत तक कमीशन/रिश्वत ले रही थी।

भाजपा ने अपनी शिकायत में कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के सदस्यों को निशाना बनाकर झूठे विज्ञापन फैलाने का आरोप लगाया था।


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