आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक और श्रीराम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया

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रिज़र्व बैंक ने कहा कि उसने अपने ग्राहक को टर्म लोन देते समय भारत में विदेशी निवेश से संबंधित कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर 4.88 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने 'भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निर्देश, 2025' के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अधिकृत डीलर बैंक - एचडीएफसी बैंक पर जुर्माने के संबंध में, आरबीआई ने कहा कि उसने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित जवाब दिया था और मौखिक रूप से भी प्रस्तुतियाँ दी थीं।


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