नेशनल हेराल्ड मामला: दिल्ली की अदालत ने संज्ञान आदेश सुरक्षित रखा

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दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

वे इस मामले के सात आरोपियों में शामिल हैं। गांधी परिवार के अलावा, ईडी ने सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने के अनुसार, अब यह आदेश 29 जुलाई को सुनाया जाएगा।


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