दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा की याचिका पर जवाब देने के लिए एनआईए को समय दिया

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दिल्ली की एक अदालत ने तहव्वुर हुसैन राणा की अपने परिवार से नियमित रूप से फ़ोन पर बात करने की याचिका पर जवाब देने के लिए राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को समय दे दिया है। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी राणा ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य कारणों से जेल में बिस्तर और गद्दे की भी अनुमति हासिल कर ली है। उसकी न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।


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