कोल्हापुरी चप्पल विवाद: HC ने प्रादा के खिलाफ जनहित याचिका खारिज कर दी

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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इतालवी फैशन हाउस प्रादा पर प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलों के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए मुकदमा करने के छह वकीलों के वैधानिक अधिकार पर सवाल उठाया और उनकी जनहित याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने याचिकाकर्ता वकीलों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे पीड़ित व्यक्ति या जूते के पंजीकृत मालिक या मालिक नहीं हैं।


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