मुंबई ट्रेन विस्फोट मामला : सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा और मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। हालाँकि, अदालत ने आरोपियों की जेल से रिहाई पर रोक नहीं लगाई।

 


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