'खूंखार' जानवर को पालतू जानवर के रूप में रखने पर 3 महीने की जेल: गोवा में विधेयक पारित

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रोटवीलर और पिटबुल कुत्तों द्वारा बच्चों को काटने के मामलों का हवाला देते हुए, गोवा विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है, जो सरकार को ऐसी किसी भी नस्ल को क्रूर घोषित करने की शक्ति देता है, और यदि कोई ऐसे जानवरों के प्रजनन और पालतू बनाने पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन महीने की जेल की सजा का प्रावधान करता है।

सदन द्वारा पारित यह विधेयक राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके किसी भी नस्ल या पशु वर्ग को क्रूर घोषित करने का अधिकार देता है। अधिसूचना जारी होने के बाद, राज्य में ऐसे पशुओं के प्रजनन, पालन या आयात पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।


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