CG-PSC भर्ती घोटाला: हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG-PSC) भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा नियंत्रक सहित तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.डी. गुरु ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा "जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करता है, वह लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करता है। यह कृत्य हत्या से भी गंभीर अपराध है।

कोर्ट ने आगे कहा कि "प्रश्नपत्र लीक कर एक प्रतिष्ठित संस्था पीएससी को शर्मसार किया गया है। ये आरोपी उस कहावत की तरह हैं जहां बाड़ ही खेत खाने लगती है।


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