‘हाईकोर्ट जज ऐसी गलती कर रहे हैं’: रेणुकास्वामी मामले में अभिनेता दर्शन को जमानत पर सुप्रीम कोर्ट

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रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दी गई ज़मानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि अदालत का रवैया "परेशान करने वाला" है। इस आदेश की "न्यायिक शक्ति का विकृत प्रयोग" कहकर आलोचना भी की गई।

"हमें हाई कोर्ट का रवैया परेशान कर रहा है! ज़मानत याचिका पर जिस तरह से सुनवाई की जाती है, उसे देखिए और आखिर में कहते हैं कि 302 के मामले में गिरफ़्तारी का आधार तय नहीं किया गया है?! क्या यही समझ है विद्वान जज की? और वो भी हाई कोर्ट की? हम समझ सकते हैं कि एक सेशन जज ऐसी ग़लतियाँ कर सकता है। एक हाई कोर्ट जज ऐसी ग़लती कैसे कर सकता है?" कोर्ट ने कहा।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने कुछ अभियुक्तों की ओर से पेश वकीलों से एक हफ़्ते के भीतर लिखित दलीलें पेश करने को कहा।


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