मध्य प्रदेश : राज्य विधानसभा में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर प्रतिबंध

feature-top

सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले विधानसभा ने परिसर के भीतर सभी प्रकार की नारेबाजी और प्रतीकात्मक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे राजनीतिक विवाद छिड़ गया है।

पिछले कुछ सत्रों में, कांग्रेस ने अपने विरोध प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्थायी आदेश 94(2) के तहत नया नियम प्रतीकात्मक वस्तुओं, मुखौटों, हॉर्न और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे विधानसभा 'मौन क्षेत्र' बन जाती है।

इससे कांग्रेस विधायकों में आक्रोश फैल गया। विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे ने इस कदम को तानाशाही बताया।


feature-top