छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की सख्त कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर ग्राम बारपाली स्थित समृद्धि राइस मिल यूनिट-2 के विरुद्ध सख्त कदम उठाया है।

मंडल ने बिना वैध “Consent to Operate” (संचालन की स्वीकृति) के मिल का संचालन पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से राइस मिल को बंद करने का आदेश जारी किया है।

मंडल की निरीक्षण टीम द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि राइस मिल बिना जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत आवश्यक स्वीकृतियों के संचालन में थी। यह एक गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण मंडल ने मिल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश देते हुए संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को राइस मिल की विद्युत आपूर्ति भी बंद करने के निर्देश दिए हैं।


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