ओबीसी मामला : ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के संबंध में जारी अधिसूचनाओं पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक "आश्चर्यजनक" और "प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण" है।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि वह दो सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करेगा।

"यह आश्चर्यजनक है। हम इस पर नोटिस जारी करेंगे। उच्च न्यायालय रोक कैसे लगा सकता है? आरक्षण कार्यपालिका के कार्यों का एक हिस्सा है। इंदिरा साहनी (ओबीसी के लिए आरक्षण पर केंद्रित 1992 के ऐतिहासिक मामले का जिक्र करते हुए) के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है।"


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