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बिहार : आधार, मतदाता पहचान पत्र SIR के लिए मान्य
28 Jul 2025
, by: Babuaa Desk
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एक बार फिर फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई 29 जुलाई को तय की जाएगी।
शीर्ष अदालत ने चुनावी राज्य बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार करना जारी रखे।
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