बिहार : आधार, मतदाता पहचान पत्र SIR के लिए मान्य

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एक बार फिर फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई 29 जुलाई को तय की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने चुनावी राज्य बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार करना जारी रखे।


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