निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने कोली, पंढेर को बरी करने के खिलाफ सीबीआई, अन्य की याचिकाएं खारिज करी

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सीबीआई और 2006 के निठारी कांड के पीड़ितों के परिवारों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी और कुछ परिवार के सदस्यों की 14 अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें इस जघन्य हत्याकांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।

यह हत्या 29 दिसंबर, 2006 को राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा के निठारी में पंढेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद प्रकाश में आई थी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 14 अपीलें खारिज कर दीं। 12 याचिकाएँ सीबीआई की ओर से और दो अन्य पप्पू लाल और अनिल हलधर की ओर से दायर की गई थीं।

संक्षिप्त सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में कोई विकृति नहीं है... इसे खारिज किया जाता है।" मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "उच्च न्यायालय द्वारा बरी किये जाने के खिलाफ अपील में आपको यह दिखाना होगा कि उच्च न्यायालय का फैसला गलत था।"


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