दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की उस याचिका पर एनआईए का रुख पूछा जिसमें उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने राशिद की याचिका पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया और एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।

उच्च न्यायालय ने मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड भी मंगवाया और याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की। इसके अलावा, इस मामले में राशिद की नियमित ज़मानत याचिका भी उच्च न्यायालय में लंबित है।


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