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पंचायत स्तर पर नामांतरण और बंटवारा, धर्मांतरण पर होगी सख्ती: गृहमंत्री विजय शर्मा
अब ग्रामीण क्षेत्रों में नामांतरण और निर्विवादित बंटवारे के मामलों के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह कार्य अब पंचायत स्तर पर ही संपन्न होगा।
गृह एवं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने यह जानकारी ग्राम संपदा एप की समीक्षा बैठक के दौरान दी। मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पंचायतों के सरपंच और सचिव के प्रस्ताव पर नामांतरण एवं बंटवारे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि राजस्व विभाग रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और नक्शा तैयार करने का कार्य करेगा।
धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो भी संस्था धर्मांतरण के विरुद्ध कार्य करना चाहती है, वह संयमित रूप से कार्य करे।
वर्तमान में राज्य में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 लागू है, लेकिन यह कानून वर्तमान परिस्थितियों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में एक नया धर्मांतरण कानून लाया जाएगा ताकि पुलिस को भी सशक्त कानूनी प्रावधान उपलब्ध हो सकें और प्रभावी कार्रवाई हो सके।
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