मुंबई : कबूतरों को खाना खिलाने के आरोप में पहला मामला दर्ज

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मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कबूतरों को दाना डालने के आरोप में शहर का पहला आपराधिक मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अब इस कृत्य को दंडनीय अपराध माना गया है।

माहिम पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिन्हें हिंदुजा अस्पताल और डोमिनोज़ पिज़्ज़ा आउटलेट के पास, एलजे रोड पर स्थित कबूतरखाने के पास कबूतरों को दाना डालते देखा गया था।

यह कार्रवाई बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 31 जुलाई को जारी एक व्यापक निर्देश के बाद की गई है, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सार्वजनिक और विरासत स्थलों पर कबूतरों को दाना डालने पर उसके लंबे समय से लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया था। अदालत ने अनियंत्रित कबूतरों के जमावड़े से होने वाले श्वसन संक्रमण और पर्यावरणीय क्षरण सहित गंभीर जन स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला दिया।


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