पश्चिम बंगाल : बिना सबूत अब नहीं बदल सकेंगे नाम और जन्म-तिथि

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पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों में मनमाने बदलाव पर रोक लगा दी है। अब बदलाव केवल रजिस्ट्रार की अनुमति और वैध दस्तावेजों के आधार पर ही संभव होंगे।

टाइपिंग की गलतियों जैसे मामूली सुधार ही मान्य होंगे। तलाक या पुनर्विवाह में पिता का नाम नहीं बदला जा सकेगा।

यह निर्देश 1969 के अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं।


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