सुप्रीम कोर्ट ने डीएचएफएल के धीरज वधावन की जमानत रद्द करी

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सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाला मामले में डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन को दी गई ज़मानत रद्द कर दी।

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक मेडिकल बोर्ड द्वारा दायर रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया और वधावन को दो हफ़्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर, 2024 को उन्हें चिकित्सा आधार पर ज़मानत देते हुए कहा था कि वधावन एक "बीमार व्यक्ति" के दायरे में आते हैं।

यह आदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील पर आया।


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