छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का पुनर्वास नीति पर महत्वपूर्ण निर्णय

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के विरुद्ध दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपील में पुनर्वास नीति के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण की तिथि पर जो पुनर्वास नीति प्रभावशील थी, उसी के अनुसार प्रभावितों को लाभ दिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देना एसईसीएल की जिम्मेदारी है।

यह लाभ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि अधिग्रहण किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार रोजगार और अन्य पुनर्वास सुविधाएँ दी जानी चाहिए।


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