शीर्ष अदालत ने अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द करी

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लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 33 वर्षीय प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में उनकी ज़मानत रद्द कर दी है। रेणुकास्वामी का कथित तौर पर अभिनेता और उनके अन्य प्रशंसकों ने अपहरण, मारपीट और हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व के फैसले को रद्द करते हुए दर्शन को हिरासत में लेने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-परीक्षण जांच करने की भी आलोचना की, जो कि निचली अदालतों का विशेषाधिकार है, और कहा कि इसमें "गंभीर कमियाँ" हैं।


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