मुख्य न्यायाधीश की पीठ जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई करी

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भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ जल्द ही जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में 2023 के शीर्ष न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग की गई है।

11 दिसंबर, 2023 को, सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा "जल्द से जल्द" बहाल करने का निर्देश दिया था। केंद्र ने अदालत को बताया था कि "जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका दर्जा अस्थायी है।"

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की याचिका पर केंद्र सरकार से 8 हफ़्तों में जवाब मांगा। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले पर ज़ोर देते हुए कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हालात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।


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