तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को मिली जमानत

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक अदालत ने सोमवार को टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को ज़मानत दे दी। मंडल ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और एक पुलिस अधिकारी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र भाषा के इस्तेमाल के मामले में अग्रिम राहत याचिका दायर की।

अदालत के अधिकारियों ने बताया कि बोलपुर उपखंड न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट बनिकब्रत दत्ता ने 1,000 रुपये के मुचलके पर मंडल की स्वास्थ्य आधार पर दायर याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने यह भी शर्त रखी कि वह जाँच में सहयोग करते रहेंगे और बुलाए जाने पर जाँच अधिकारी (आईओ) से मिलेंगे।


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