चेक क्लीयरेंस के लिए RBI के नए नियम

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बैंक ग्राहकों को अब चेक जमा के लिए दो कार्यदिवसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 4 अक्टूबर से, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक तेज़ निपटान प्रणाली लागू करेगा जो कुछ ही घंटों में धनराशि प्राप्त करने का वादा करती है।

केंद्रीय बैंक ने घोषणा की है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) बैच प्रोसेसिंग से निरंतर समाशोधन और निपटान मॉडल में बदल जाएगा। 'निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान' नामक यह सुधार दो चरणों में लागू किया जाएगा।

RBI ने कहा, "CTS को दो चरणों में निरंतर समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान में बदलने का निर्णय लिया गया है। पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 को और दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 को लागू किया जाएगा।"


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