आधार को बनाएं 12वां दस्तावेज : सुप्रीम कोर्ट

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बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। कई लोगों का नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं के लिए राहत का फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधार कार्ड को भी 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जा सकता है। SIR पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को सूची में जगह दी जा सकती है।

हालांकि, इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसलिए चुनाव आयोग अगर चाहे तो आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच कर सकता है।


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