कर्नाटक हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को सिफारिश

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 9 की समीक्षा करने का आग्रह किया है।

कोर्ट ने कहा कि न्यायाधिकरणों को बुजुर्ग माता-पिता के लिए 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक भरण-पोषण राशि देने से रोकने वाली सीमा आज की आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को प्रतिबिंबित नहीं करती।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने टिप्पणी की कि यह सीमा जीवन-यापन सूचकांक के अनुरूप अद्यतन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम को एक खोखले वादे तक सीमित न रखते हुए इसे वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन की गारंटी बनाना आवश्यक है।


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