अब स्कूलों पर भी लागू होगा ईएसआई एक्ट : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य के निजी, सहायता प्राप्त और आंशिक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (ईएसआई एक्ट) लागू होगा।

प्रदेश के विभिन्न स्कूलों द्वारा ईएसआई अंशदान से बचने के लिए दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाएँ खारिज कर दीं।

अदालत के इस फैसले के बाद अब प्रदेश के 8 हजार से अधिक स्कूलों को ईएसआई एक्ट के प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।


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