अदालतों के हाई सिक्योरिटी ज़ोन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। अब कोर्ट परिसर के हाई सिक्योरिटी ज़ोन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है।

 सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने  जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति फोटो या वीडियो नहीं बना सकेगा।

यह निर्णय अदालत की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।


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