गुजरात उच्च न्यायालय ने यूसुफ पठान की याचिका खारिज करी

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गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें शहर में उनके घर के बगल में स्थित 978 मीटर के प्लॉट से हटाने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि मशहूर हस्तियों की जवाबदेही का स्तर ऊंचा होता है और उन्हें रियायत देने से गलत संदेश जाएगा।


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