वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

अदालत ने उस प्रावधान को निलंबित कर दिया है, जिसके तहत वक्फ संपत्ति घोषित करने या वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम पाँच साल से इस्लाम धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह प्रावधान फिलहाल लागू नहीं होगा। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेतीं कि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म का अनुयायी है या नहीं, तब तक इस शर्त को लागू नहीं किया जाएगा।


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