संसद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

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केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने एक तरह से संसद के फैसले को बरकरार रखा है। रिजिजू ने कहा कि जब संसद में कोई कानून बनाया जाता है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता, और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाई है।

कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने कहा— “वक्फ संशोधन अधिनियम पर पूरी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का मैं स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट पूरे विषय से भलीभांति वाकिफ है।

हमारे सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में अधिनियम के प्रावधानों, मंशा और सरकार की सोच को विस्तार से प्रस्तुत किया। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो भी फैसला दिया है, वह हमारे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है।”


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