राजनीतिक दल POSH एक्ट के दायरे में नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 यानी POSH Act के तहत नहीं लाया जा सकता।

अदालत ने इस संबंध में दाखिल एक अपील को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक दल और उनके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता। ऐसे में इस कानून को उन पर लागू करना संभव नहीं है।


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