गुजरात हाईकोर्ट ने यूसुफ पठान को सरकारी ज़मीन का अतिक्रमणकारी करार दिया

feature-top

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान को सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमणकारी करार देते हुए आदेश दिया है कि वे तांडालजा स्थित अपने बंगले से लगी ज़मीन को खाली करें।

न्यायमूर्ति मोना भट्ट की एकल पीठ ने पठान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सुरक्षा कारणों और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होने का हवाला देकर ज़मीन पर कब्ज़ा बरकरार रखने की मांग की थी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के सामने सभी समान हैं और किसी भी सार्वजनिक व्यक्तित्व को विशेष छूट नहीं दी जा सकती। यह विवाद वर्ष 2012 से चला आ रहा था।


feature-top