एल्गर परिषद के आरोपियों को अंतरिम जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को चिकित्सा आधार पर छह हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दे दी। राउत पर प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को धन हस्तांतरित करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने राउत द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने रुमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी थी। याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2023 में ज़मानत दिए जाने के बावजूद उनकी कैद को भी चुनौती दी गई थी।


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