आजम खान को बड़ी राहत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्वालिटी बार ज़मीन मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंज़ूर कर ली है।

यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखकर अब जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच से जमानत का आदेश सुनाया। इसी बीच, रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने आजम खान को 17 साल पुराने सड़क जाम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान मामले में बरी कर दिया है।

बचाव पक्ष ने सात गवाह पेश किए, जबकि अभियोजन पक्ष मात्र एक गवाह पर टिक सका। अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इन दोनों मामलों में राहत मिलने से आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।


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