मराठा आरक्षण विवाद: हाई कोर्ट की बेंच ने सुनवाई से खुद को अलग किया

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बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने महाराष्ट्र सरकार के उस निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें मराठा समुदाय के सदस्यों को कुंबी जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है।

ओबीसी वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की ओर से दायर पांच याचिकाओं में कहा गया है कि यदि मराठा समुदाय को कुंबी प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे मौजूदा ओबीसी वर्ग के अधिकार प्रभावित होंगे।

ये याचिकाएं जस्टिस रेवती मोहिते डेर और जस्टिस संदीप पाटिल की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई थीं। लेकिन जस्टिस पाटिल ने स्पष्ट किया कि वे इन याचिकाओं की सुनवाई नहीं कर सकते। इसके बाद बेंच ने बिना कारण बताए खुद को अलग कर लिया।


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