दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और 7 अन्य की ज़मानत याचिका पर पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर के लिए तय कर दी।

सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति कुमार ने स्पष्ट किया कि 19 सितंबर को मामले की सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि न्यायमूर्ति मनमोहन, जो उनके साथ पीठ में बैठे थे, सुनवाई से खुद को अलग करना चाहते थे क्योंकि एक समय वह वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के चैंबर में सहयोगी थे।

फातिमा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता छात्र हैं और पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।


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