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ऑनलाइन सट्टेबाजी मामला: जांच एजेंसी ने 307 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेयरप्ले सट्टेबाजी ऐप मामले में लगभग 307.16 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। यह कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है।
ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस जैसी चल संपत्तियां और दुबई में स्थित विला, फ्लैट और भूखंड जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं। जाँच फेयरप्ले पर केंद्रित है, जिस पर अवैध खेल प्रसारण और ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन करने का आरोप है।
मुंबई की नोडल साइबर पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद जाँच शुरू हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि फेयरप्ले और उसके सहयोगियों ने अवैध स्ट्रीमिंग और सट्टेबाजी के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुँचाया। बाद में, देश भर में कई अन्य प्राथमिकी इस मामले से जुड़ीं।
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