दिल्ली : तिहाड़ से कब्र हटाने की मांग पर हाईकोर्ट का इनकार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल परिसर से आतंकियों मोहम्मद अफजल और मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्रों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि दफनाने की प्रक्रिया 2013 में पूरी हुई थी और अब 12 साल बाद इसे हटाने का अनुरोध उचित नहीं है।

अदालत ने कहा कि यह फैसला सरकार का था, जिसमें शव परिजनों को सौंपने या बाहर दफनाने की अनुमति न देने जैसे पहलुओं पर विचार किया गया था। श्रद्धांजलि अर्पित करने की दलील को अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि इसके ठोस आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए।


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