कर्नाटक हाईकोर्ट से एक्स को झटका

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को बड़ा झटका दिया है। एक्स ने केंद्र सरकार पर आईटी एक्ट (IT Act) के प्रावधानों का दुरुपयोग कर कंटेंट ब्लॉक करने का आरोप लगाया था और इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस नाग प्रसन्ना की एकल पीठ ने एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि आईटी एक्ट की धारा 79(3)(बी) केंद्र सरकार को सूचना अवरुद्ध (content blocking) करने का अधिकार नहीं देती।

अदालत ने एक्स की उस चुनौती को भी ठुकरा दिया, जिसमें उसने सरकार के सहयोग पोर्टल (compliance portal) पर ऑनबोर्डिंग को अवैध बताया था। इस फैसले के साथ ही केंद्र सरकार के कंटेंट ब्लॉकिंग संबंधी अधिकारों को अदालत ने सही ठहराया है।


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